Corona update : लॉकडाउन 4.0 के पॉइंट टू पॉइंट गाइडलाइंस के लिए पूरी खबर पढ़ें ।।web news।।


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लॉक डाउन 4.0 के महत्वपूर्ण दिशानिर्देश ।।


राष्ट्रीय लॉक डाउन को 31 मई 2020 तक के लिए नए दिशा निर्देशों के साथ बढ़ा दिया है जानते है इस खास रिपोर्ट में नये नियम जो हमारे लिए है बहुत जरूरी

राज्य ही विभिन्न जोन तय करेंगे

नए दिशा-निर्देशों के तहत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ही स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे।

रेड और ऑरेंज जोन के अंतर्गत,  कंटेनमेंट एवं बफर जोन का सीमांकन स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन के भीतर, केवल आवश्यक गतिविधियों या कार्यों की ही अनुमति होगी। तय परिधि या दायरा संबंधी सख्त नियंत्रण को बनाए रखा जाएगा, और चिकित्सा आपात स्थिति तथा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के अलावा यहां लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बफर जोन दरअसल प्रत्येक कंटेनमेंट जोन से सटे हुए ऐसे क्षेत्र हैं, जहां कोविड के नए मामले सामने आने की अधिक संभावना है। बफर जोन में कहीं अधिक सावधानियां बरतने की जरूरत है।

पूरे देश में कुछ गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। इनमें शामिल है

• केवल घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों अथवा गृह मंत्रालय द्वारा जिन उद्देश्यों के लिए अनुमति दी गई है उन्‍हें छोड़करयात्रियों की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं;
• मेट्रो रेल सेवाएं
• स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान चलाना
• बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों में कैंटीन चलाने को छोड़कर होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ;
• सिनेमा, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला मनोरंजन पार्क, आदि जैसे बड़ी संख्‍या में लोगों के एकत्र होने के स्थान;
• सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और इसी तरह की अन्‍य सभाए और जनता की धार्मिक स्थलों / पूजा स्थलों तक पहुंच।

हालाँकि, ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा तथा रेस्‍तरां को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई चलाने की अनुमति होगी।

खेल गतिविधियों को खोलना

खेल परिसरों और स्टेडियमों को केवल खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति होगी। हालांकि, इन परिसरों में दर्शकों को अनुमति नहीं दी जायेगी

प्रतिबंधों के साथ गतिविधियों की अनुमति

व्यक्तियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए, परिवहन के विभिन्न साधन पहले ही खोले जा चुके हैं। गृह मंत्रालय ट्रेनों से लोगों के आवागमन की अनुमति पहले ही दे चुका है। इसके अलावा, भारत से विदेशी नागरिकों को निकालने, विदेश से फंसे हुए भारतीय नागरिकों की वापसी, भारतीय नाविकों के साइन-ऑन और साइन-ऑफ और फंसे हुए व्यक्तियों को बस और ट्रेन द्वारा राज्य के भीतर और एक राज्‍य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति जारी रहेगी।

कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

• फेस कवर पहनना अनिवार्य है;
• थूकना जुर्माने सहित दंडनीय होगा,
• परिवहन के दौरान सभी व्यक्तियों को सामाजिक दूरी का पालन करना होगा।
• विवाह से संबंधित समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे।
• अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी।
• सार्वजनिक स्थलों में शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी।

कार्य स्थलों के लिए राष्ट्रीय निर्देश

• जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) की व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए;
• सभी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों के मामले में काम के अलग-अलग घंटे अपनाए जाने चाहिए।
• तापमान की जांच,
• हाथ धोने और सभी प्रवेश तथा निकासी बिंदुओं के साथ ही सामान्य क्षेत्रों स्वच्छ करने (सैनिटाइज) का प्रावधान किया जाना चाहिए
• सभी कार्य स्थलों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
• कार्य स्थलों में कर्मचारियों के बीच पर्याप्त दूरी,म पालियों के बीच पर्याप्त अंतर,
• कर्मचारियों के मध्याह्न भोजन के समय में अंतर आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी।

दुकानों और बाजारों के लिए नियम

• दुकान और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें, सामाजिक दूरी सुनिश्चित हो सके।
• सभी दुकानों को भी ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी
• एक समय में पांच से ज्यादा लोगों पर रोक लगानी होगी।

रात में कर्फ्यू

गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक के लिए रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।

अति संवेदनशील लोगों के लिए सुरक्षा

आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर 65 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम के बच्चों को घरों के भीतर ही रहना होगा।

आरोग्य सेतु का उपयोग

आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन, भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली उपकरण है जो कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों या जिनसे संक्रमित होने का खतरा है उनकी त्वरित पहचान करने की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार से यह लोगों और समुदायों के लिए एक ढाल के रूप में काम करता है।
जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे लोगों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने और इस ऐप पर नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन लोगों के लिए पर समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, जो खतरे में हैं।

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