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Napsr की अभिभावकों के हित में प्राइवेट स्कूलों से लड़ाई जारी है
आरिफ खान द्वारा संचालित नैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स (NAPSR) ने शासनादेश का उलंघन करने वाले 10 स्कूलों पर आपदा अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाई हेतु पत्र भेज कर मांग उठाई शासनादेश संख्या 130/XXlV B-5/2020/03(01)/2020 दिनांक 02 मई 2020 फीस को लेकर आया था ।जिसमे स्कूलों को निर्देशित किया गया था कि अभिभावकों से एक माह की ही फीस ली जाए जो कि ट्यूशन फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क न लिया जाए और जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई नही करवा रहे हैं वो शुल्क नही ले सकते । और यदि कोई अभिभावक अभी फीस देने की परिस्थिति मे नही है तो उसे फीस के लिए बाध्य न किया जाएनैशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स (NAPSR) ने शहर 10 स्कूलों की शिकायती पत्र संबंधित इन विभागों
• मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत उत्तराखंड• शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पाण्डेय उत्तराखंड शासन
• विधलाय शिक्षा सचिव श्री आर०मीनाक्षी सुंदरम उत्तराखंड शासन
• जिलाधिकारी देहरादून
• मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून
• अध्यक्ष/सचिव राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयो
Napsr की चिट्ठी के अनुसारअभिभावकों से जबरन फीस वसूली करने वाले कुछ स्कूलों के नाम इस प्रकार से हैं -"
(1) ओलम्पस हाई स्कूल - GMS रोड़ देहरादून ।
(2) द्रोणा इंटरनेशनल स्कूल - 01, म्युनिसिपल रोड़ ।
(3) दिल्ली पब्लिक स्कूल - काला गांव सहस्रधारा रोड़ देहरादून ।
(4) दून वर्ल्ड स्कूल - अधोईवाला रायपुर रोड़ देहरादून ।
(5) द इंडियन अकेडमी - रिंग रोड, नेहरुग्राम देहरादून ।
(6) प्ले पेन स्कूल - तिलक रोड़ देहरादून
(7) जॉर्ज पब्लिक स्कूल निम्बुवाला गढ़ी कैंट देहरादून ।
(8) ग्रेस अकेडमी 17 न्यू कैंट रोड़ देहरादून ।
(9) टचवुड स्कूल सहस्रधारा रोड़ देहरादून ।
(10) स्कॉलर होम स्कूल एश्ले हॉल/राजपुर रोड़ देहरादून ।
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