Lockdown 4.0:जिला देहरादून के लिए जिलाधिकारी ने लॉक डाउन 4.0 की गाइड लाइन जारी कर दी है जाने क्या बदवाल हुआ है नयी गाइडलाइन में ।। web news ।।
लॉक डाउन 4.0 के देहरादून जिले के लिए नए दिशा निर्देश
कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी ने देहरादून जिले के लिए दिशा-निर्देशो के जारी कर दिए है आप को यह नियम जरूर जानने चाहिएजनपद देहरादून ऑरेन्ज जोन (Orange Zone) में सम्मिलित है। प्रभावी लॉक डाउन की अवधि दिनांक 31.05.2020 तक विस्तारित रहेगी।
इन सेवाओं के संचालन में शर्त के साथ अनुमति होगी
• Inter State एवं Intra State सार्वजनिक परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सचालित होंगे सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशो का अनुपालन किया जायेगा।
• Barber Shop, Saloon, Spa एवं Parlour खुले रह सकेंगे।
• रेस्टोरेन्ट बन्द रहेगे किन्तु इनके द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी।
• सभी व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान प्रातः 07 बजे से सायं 04 बजे तक सेवायें दे सकेंगे।
• रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा ।
• रविवार को केवल डेयरी, फल-सब्जी की दुकान एवं मेडिकल स्टोर ही खुले रहेगें।
• राज्य सरकार एवं भारत सरकार के समस्त कार्यालय उपकम, निगम बैंक आदि प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक सभी कार्यालयों में केवल शासकीय कार्य सम्पादित होगा इस दौरान कार्यालयों में जनता का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
• निजी कार्यालय भी 33 प्रतिशत कार्मिकों के साथ 10 बजे से सांय 04 बजे तक ही खोले जा सकेगे।
• नगर निगम, देहरादून तथा ऋषिकेश में चार पहिया निजी वाहन तिथि (Date) के आधार पर सम-विषम (odd-even) पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित होगे
• यह प्रतिबन्ध राजकीय वाहनों, माल वाहक वाहनों, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं अन्य राज्यों से अनुमति प्राप्त अधिकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा।
• निजी चार पहिया वाहन में चालक के आतिरिक्त अधिकतम 03 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
• केन्द्र एवं राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य संचालन में छूट रहेगी।
• ऐसे निजी निर्माण कार्यो में छट रहेगी जिनके विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये गये हो।
• वैवाहिक समारोह कार्यकम तथा मृत्यु के मामलों में अंतिम संस्कार हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/ थानाध्यक्ष इस विषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशो के अनुरूप अनुमति निर्गमन हेतु अधिकृत होगे।
• सायं 04 बजे से अगले दिवस प्रात: 07 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर-आवश्यक कियाकलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगे तथा लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
• सभी सम्बन्धित प्रतिष्ठानो/ दुकानो/ कार्यालयो/ वाहनों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार सैनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।
• सभी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में आवागमन के समय प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्कीनिंग की व्यवस्था करायी जानी होगी।
• पूर्व में निर्गत पास लॉक डाउन अवधि दिनांक 31.05.2020 तक मान्य होंगे।
• सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेगे।
• होटल एवं आतिथ्य सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियों पर प्रतिबंध यथावत रहेगा।
• सभी सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायाम शाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एंव ऑडोटोरियम, असेंबली हॉल पूर्णतः बन्द रहेगे।
• दुकानों/निजी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में सेन्ट्रलाइज्ड ए.सी. का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
• सभी सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों पर प्रतिबन्ध यथावत रहेगा।
• सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे धार्मिक समारोह पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा।
• सार्वजनिक स्थानो पर मदिरा, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
• कलेक्ट्रेट एवं तहसीलो के अभिलेखागार अग्रिम आदेशो तक बन्द रहेगे।
यह आदेश दिनांक 20.05.2020 से प्रभावी होगा।
• Barber Shop, Saloon, Spa एवं Parlour खुले रह सकेंगे।
• रेस्टोरेन्ट बन्द रहेगे किन्तु इनके द्वारा होम डिलीवरी की जा सकेगी।
• सभी व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान प्रातः 07 बजे से सायं 04 बजे तक सेवायें दे सकेंगे।
• रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा ।
• रविवार को केवल डेयरी, फल-सब्जी की दुकान एवं मेडिकल स्टोर ही खुले रहेगें।
• राज्य सरकार एवं भारत सरकार के समस्त कार्यालय उपकम, निगम बैंक आदि प्रातः 10 बजे से सांय 04 बजे तक सभी कार्यालयों में केवल शासकीय कार्य सम्पादित होगा इस दौरान कार्यालयों में जनता का आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
• निजी कार्यालय भी 33 प्रतिशत कार्मिकों के साथ 10 बजे से सांय 04 बजे तक ही खोले जा सकेगे।
• नगर निगम, देहरादून तथा ऋषिकेश में चार पहिया निजी वाहन तिथि (Date) के आधार पर सम-विषम (odd-even) पंजीकरण संख्या के आधार पर संचालित होगे
• यह प्रतिबन्ध राजकीय वाहनों, माल वाहक वाहनों, आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों एवं अन्य राज्यों से अनुमति प्राप्त अधिकृत वाहनों पर लागू नहीं होगा।
• निजी चार पहिया वाहन में चालक के आतिरिक्त अधिकतम 03 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
• केन्द्र एवं राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्य संचालन में छूट रहेगी।
• ऐसे निजी निर्माण कार्यो में छट रहेगी जिनके विकास प्राधिकरण द्वारा मानचित्र स्वीकृत किये गये हो।
• वैवाहिक समारोह कार्यकम तथा मृत्यु के मामलों में अंतिम संस्कार हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/ थानाध्यक्ष इस विषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशो के अनुरूप अनुमति निर्गमन हेतु अधिकृत होगे।
• सायं 04 बजे से अगले दिवस प्रात: 07 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर-आवश्यक कियाकलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगे तथा लॉक डाउन का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
• सभी सम्बन्धित प्रतिष्ठानो/ दुकानो/ कार्यालयो/ वाहनों में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार सैनेटाईजेशन किया जाना अनिवार्य होगा।
• सभी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में आवागमन के समय प्रवेश एवं निकास द्वार पर थर्मल स्कीनिंग की व्यवस्था करायी जानी होगी।
• पूर्व में निर्गत पास लॉक डाउन अवधि दिनांक 31.05.2020 तक मान्य होंगे।
निम्नलिखित सेवायें प्रतिबन्धित रहेगी
• जिम, पंचकर्म एवं क्लब की दुकाने पूर्णतः बन्द रहेगी।• सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बन्द रहेगे।
• होटल एवं आतिथ्य सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियों पर प्रतिबंध यथावत रहेगा।
• सभी सिनेमा हॉल, मॉल, व्यायाम शाला, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार एंव ऑडोटोरियम, असेंबली हॉल पूर्णतः बन्द रहेगे।
• दुकानों/निजी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों में सेन्ट्रलाइज्ड ए.सी. का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
• सभी सामाजिक, राजनीतिक मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यों पर प्रतिबन्ध यथावत रहेगा।
• सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए प्रतिबन्धित रहेंगे धार्मिक समारोह पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा।
• सार्वजनिक स्थानो पर मदिरा, पान, गुटखा, तंबाकू का सेवन पूर्णतः वर्जित रहेगा।
जिलाधिकारी/तहसील कार्यालय व न्यायालय के लिए विशेष -
• कलेक्ट्रेट एवं तहसील स्तर के सभी कोर्ट अग्रिम आदेशो तक बन्द रहेगे।• कलेक्ट्रेट एवं तहसीलो के अभिलेखागार अग्रिम आदेशो तक बन्द रहेगे।
यह आदेश दिनांक 20.05.2020 से प्रभावी होगा।
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