सप्ताह में दो दिन देहरादून रहेगा बन्द ।
जनपद देहरादून में COVID-19 संक्रमित व्यक्तियों के संख्या बढ़ रही है, संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु सुरक्षात्मक उपाय करने के क्रम में जिलाधिकारी देहरादून ने Hd: Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय लिया है कि नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत सप्ताह में दो दिन प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को सभी प्रतिष्ठान, दुकाने पूर्णतः बन्द रहेगी।
शनिवार एवं रविवार को अति आवश्यक सेवाएं उपलब्ध रहेगी ।
1- मेडिकल दवाओं की दुकानें।2- डेरी (दूध, दही आपूर्ति करने वाली दुकानें)।
3- फल, सब्जी की दुकानें।
4- पेट्रोल पम्प।
इन नियमो का भी रखा जाएगा विशेष ध्यान
◆शुक्रवार की सांय 07 बजे से सोमवार की प्रातः 07 बजे तक लॉक डाउन का कडाई से अनुपालन कराया जायेगा।◆अन्य दिवसों में सांय 07 बजे से अगले दिवस प्रातः 07 बजे तक पूर्व की भॉति व्यवस्था यथावत प्रभावी
रहेगा।
उपरोक्त लॉक डाउन सम्बन्धी आदेश का जन सुरक्षा के दृष्टिगत अनुपालन अनिवार्य होगा। उल्लंघन की स्थिति मे आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID- 19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओ के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी जायेगी-डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून
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