बुधवार, 10 जून 2020

शक्ति : उत्तर प्रदेश में गौवंश छेड़ा तो सरकार नही छोड़ेगी, जाने क्या है पूरी खबर ।।web news।।


योगी सरकार का गोवंशीय पशुओं का संरक्षण के लिए शक्त नियम ।।

उत्तर प्रदेश में गाय एवं गोवंशीय पशुओं का संरक्षण एवं परिरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 'उत्तर प्रदेश गो-वध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।'

इस संसोधन के मुख्य बिंदु इस प्रकार है

◆ मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है

◆गोवंश को क्षति पहुंचाने पर अब मिलेगा 03 से 10 वर्ष के कठोर कारावास का दंड, भरना पड़ेगा 03 से 05 लाख तक का जुर्माना

◆ दोषी से ही होगी अभिग्रहित गोवंश के भरण-पोषण पर होने वाले खर्च की वसूली दोबारा अपराध किया तो मिलेगा दोगुना दंड

◆ सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी दोषी व्यक्ति की तस्वीर

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