कोविड-19 संक्रमण के नियत्रंण हेतु तालाबन्दी की अवधि में इन दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
◆जनपदों को रेड, ऑरेन्ज तथा ग्रीन के रूप में चिन्हित किया जायेगा।◆रेड जोन
व्यावसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रातः 7.00 बजे से सांय4.00 बजे तक ही हो सकेगा।
आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय सांय 4:00 बजे तक श्रेणी | एवं ।। की शत प्रतिशत तथा श्रेणी ।।I व IV के कार्मिकों की 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सेवायें दे सकेंगे तथा इन सभी में जगह सामाजिक दूरी तथा साफ-सफाई संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
◆रेलवे स्टेशन व हवाई अड्डे से यात्रियों को लाने व ले जाने के अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन प्रतिबन्धित रहेगा।
◆जनपद से बाहर जाने या अन्दर आने के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वैब पोर्टल पर पंजीकरण कराना व सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पास का होना अनिवार्य होगा।
◆कन्टेनमेन्ट जोन का पूर्व की भांति लॉक डाउन का शक्ति से पालन किया जायेगा।
◆ऑरेंज व ग्रीन जोन में आने वाले जनपदों में सांय 7.00 से प्रातः 7.00 बजे तक सभी गैर जरूरी गतिविधियाँ प्रतिबन्धित रहेंगी।
◆राज्य के अन्दर, अन्तर-जनपदीय परिवहन के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वैब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।
◆अन्य प्रदेशों से सड़क मार्ग से (निजी व वाणिज्यिक वाहनों के द्वारा) राज्य में आगमन के लिये देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वैब पोर्टल पंजीकरण व सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पास का होना अनिवार्य होगा।
◆हवाई जहाज व रेल से आने वाले व्यक्तियों के सन्दर्भ में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्गत मानक प्रचालन कार्यविधियों (SOP) के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।
◆कार्यालयी उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य के अन्दर या अन्तर्राज्यीय यात्रा कर रहे व्यक्तियों के क्वारंटाइन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य आपदा के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें