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उत्तराखण्ड कैबिनेट लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
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सोमवार, 26 अप्रैल 2021

कैबिनेट की बैठक : आज उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए अहम निर्णय, जाने खबर ।।web news।।

आज आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने कई अहम निर्णय लिए


उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत सरकार के मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई बैठक में अहम निर्णय लिए गए हैं। 

◆प्रदेश में कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क टीका लगेगा, जिनकी आबादी करीब 50 लाख है। इसका खर्च लगभग 450 करोड़ का खर्च सरकार वहन करेगी।
◆18 से 45 वर्ष आयु वर्ग में लगने वाले टीके में 90 प्रतिशत कोविशील्ड तथा 10 प्रतिशत कोवैक्सीन का टीका लगेगा।
◆प्रदेश में वैक्सीन की आपूर्ति यथाशीघ्र हो, इसके लिए त्वरित अग्रिम भुगतान हेतु महानिदेशक चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा को अधिकृत गया है तथा सचिव उद्योग सचिन कुर्वे को वैक्सीन उपलब्ध करवाने का दायित्व सौंपा गया है।
◆रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और शीघ्र आपूर्ति हेतु शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान का प्रावधान किया गया है। साथ ही इस की आपूर्ति को बैंक गारंटी व अर्नेस्ट मनी आदि की औपचारिकताओं से मुक्त रखा गया है।
◆सार्वजनिक स्थानों व परिसरों में मास्क न पहनने वालों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की धनराशि में बढ़ोतरी करते हुए 500, 700 कर दिया गया है।
यह भी पढ़े ◆Corona update : आज 5058 कोरोनावायरस संक्रमण के नए सामने आये, जाने जिलेवार रिपोर्ट ।।web news।।
◆राजकीय मेडिकल काॅलेजों में आउटसोर्सिंग से कार्यरत 479 कर्मियों की सेवा विस्तार का निर्णय लिया है।
◆कुंभ हरिद्वार में स्थापित आधार चिकित्सालय व बाबा बर्फानी चिकित्सालयों को यथावत रखा जाएगा।
◆स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात चिकित्सकों व अन्य कर्मियों को पूर्व की भांति यथावत रखा जाएगा।
◆जिन जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया है, वहां इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
◆कोविड कर्फ्यू के दौरान मीडिया कवरेज करने वाले पत्रकारों के प्रेस कार्ड को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। 
◆कोरोना कर्फ्यू के दौरान कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए मजदूरों को भी आवाजाही की छूट होगी।
◆उपनल कर्मियों की समस्याओं के निस्तारण के संबंध में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सचिव वित्त को भी सदस्य बनाया गया है।
◆त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत जिला पंचायत और निदेशालय ढांचे को मंजूरी प्रदान करते हुए 570 पदों को स्वीकृत किया गया है।
◆कैबिनेट ने राज्य की जनता से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घर से बाहर अनावश्यक न निकलने की अपील की है। जनजागरूकता और जनसहभागिता से ही कोविड पर विजय पाई जा सकती है। 
◆राज्य के पब्लिक डेबिट मैनुअल के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा आरबीआई के माध्यम से बाजार से लिए जाने वाले ऋण की प्रक्रिया को परिभाषित किया गया है। 
◆डीआईटी और यूनिसन विवि अधिनियमों में मामूली संशोधन किया गया है।

बुधवार, 29 जुलाई 2020

उत्तराखंड कैबिनेट : आज की कैबिनेट के 24 बड़े फ़ैसले जाानने के लिए पूरी खबर पढ़ें।।web news।।


शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी।

1. उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित सेवा नियमावली में शैक्षिक योग्यता आरक्षण इत्यादि विषयक पर संशोधन लाया गया।
2. श्रम विभाग के अंतर्गत काराखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम सुधार के अंतर्गत 1 हजार दिवस की छूट दी जायेगी।
3. प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर्किल के क्षेत्र में पुनर्गठन करते हुए 160 पदों की अतिरिक्त 51 अतिरिक्त पद बढ़ाने पर सहमति।
4. वर्ष 2020-21 के लिये 148 आबकारी दुकान के उठान पर कोविड अवधि के दौरान राजस्व का अंतर नहीं लिया जायेगा, यह 35-40 प्रतिशत कम होगा।
5. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड युवा पेशेवर संशोधित नीति लाया गया।
6. पदोन्नति के बाद दुर्गम स्थानों में जाने से बचने को हतोत्साहित करने के लिये पदोन्नति परित्याग नियमावली लायी जायेगी।
7. रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जायेगा।
8. देहरादून शहर के अंदर और बाहर प्राधिकरण से पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति में मास्टर प्लान के अंतर्गत मास्टर रोड एवं वास्तविक रोड के गैप को छूट दी जायेगी।
9. माजरी ग्रांट में ए.आई.सी.टी.ई ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी के लिये दो एकड़ की भूमि 1 करोड़ 29 लाख लागत की दो एकड़ की भूमि देने का फैसला किया गया।
10. रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों के लिये ई.सी.एच.एस. पालिटेक्निक के लिये 38 लाख 50 हजार की लागत से 0.07 हेक्टेयर की भूमि देने का निर्णय किया गया।
11. एस.सी, एस.टी और ओ.बी.सी छात्रवृति योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना के लिये कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी। संयोजक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या एवं सदस्य राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत होंगे।
12. उत्तराखण्ड सरकारी विश्व विद्यालय के लिये अम्ब्रेला एक्ट पर अध्यादेश लाया जायेगा।
13. राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन किया गया।
14. हरिद्वार में भूपतवाला मेला भूमि यात्रि पड़ाव यान कुंभ कैम्प भूमि को सी.एच.सी हॉस्पिटल बनाने की अनुमति के लिये लैंड यूज बदला जायेगा। 9 लाख 63 हजार की लागत से, 2547 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क दी जायेगी।
15. उत्तराखण्ड पेयजल निगम विभाग में प्रबंध निदेशक पद पर एक अतिरिक्त पद निसंवर्गीय वर्ग का पद सलाहकार पेयजल के रूप में बनाया जायेगा।
16. उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून होगा।
17. आयुष विभाग, आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा।
18. ऊधम सिंह नगर ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिये पी.पी.पी मोड में तकनीकी सर्वे की फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी।
19. श्रीनगर एन.आई.टी सुमाड़ी रेशम विभाग की 2 करोड़ 88 लाख लागत की 8 हे. भूमि निशुल्क दी जायेगी।
20. आंगनवाड़ी केन्द्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिये 320 रूपये का मिल्क पाउडर 2 दिन की जगह 370 रूपये के हिसाब से 4 दिन करने का फैसला किया गया।
21. किसोरी बालिका सैनेटरी नैपकिन ई-टैण्डर प्रक्रिया से ली जायेगी।
22. शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अनिवार्य निशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया।
23. होम स्टे, ग्रोथ सेंटर, अनुदान प्रक्रिया में संशोधन किया गया, बैंक से लोन न लेने पर भी अनुदान देने की अनुमति दी गयी। एक कमरे पर 60 हजार और पहले से निर्मित संरचना पर 25 हजार का अनुदान दिया जायेगा।
24. केदारनाथ उत्थान चेरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति दी गयी। लोक निर्माण विभाग डिपाजिट वर्क के रूप में सम्पूर्ण शासकीय प्रक्रिया पूर्ण करते हुए करेगा।


शनिवार, 30 मई 2020

पॉजिटीव वेब : केबिनेट ने लिए अहम फैसले क्या है आपके लिए खास पढे पूरी खबर ।। web news uttarakhand ।।

कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक

उत्तराखंड कैबिनेट  के अहम फैसले

1. कोविड सैंपलिंग, टैस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जायेगी। प्राइवेट लैब को टैंडर प्रक्रिया से लेने के लिए 04 दिन का अवधि निर्धारित किया गया।
2. किसी भी कार्मिक के किसी भी रूप में भत्ते में कटौती नहीं की जायेगी, मुख्य सचिव से लेकर नीचे के सभी कार्मिकों का प्रत्येक माह में, एक दिन का वेतन वर्तमान वित्त वर्ष में मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा। पेंशनरों से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। दायित्वधारियों का प्रत्येक माह में 05 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया जायेगा, वर्तमान वित्त वर्ष तक।



3. मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना में राहत प्रदान की गयी है। बागवानी मिशन में सब्जी, बीज, पुष्प पर दिया जाने वाला 50 प्रतिशत का अनुदान शेष सभी कृषकों को दिया जायेगा। बागवानी मिशन से अलग फल, बीज, आलू, अदरक 50 प्रतिशत राज्य सहायता अनुदान के रूप में दिया जायेगा तथा कोल्ड स्टोर और ए.सी. वैन पर भी अनुदान दिया जायेगा। 15 लाख रूपये लागत के कोल्ड स्टोरेज पर 50 प्रतिशत अनुदान तथा 26 लाख रूपये ए.सी वैन की लागत पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।


4. श्रम विभाग के श्रम अधिनियम के अंतर्गत दुकान, प्रतिष्ठान के नियोजकों को संदिग्ध कोविड कर्मचारियों को 28 दिन के क्वॉरंटीन अवधि का वेतन भुगतान करना होगा
सभी दुकानों, कारखानों जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी हैं, कोविड को रोकथाम हेतू सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।

5. उत्तराखण्ड उपखनिज 2016 चुगान नीति में परिवर्तन करते हुए निगम के पट्टे की अवधि 01 वर्ष से बढ़ाकर 05 वर्ष कर दी गयी। यदि अन्य क्षेत्र में टेंडर के बाद कोई फर्म नहीं मिलता है तो इसका संचालन निगम करेगा।
6. कोविड स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत उपकरण क्रय का अधिकार 03 माह से बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया है। अग्रिम धनराशि को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया गया। निदेशक के 03 करोड़ के अधिकार को अब प्राचार्य भी उपयोग कर सकेंगे।
7. श्रम सुधार अधिनियम में यूनियन बनाने के लिए कर्मचारियों के 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की संख्या कर दी गयी।
8. रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्री की डिजिटल नकल 02 रूपये प्रति पृष्ठ और न्यूनतम 100 रूपये की गयी।
9. आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिये 03 माह की निर्धारित अवधि बढ़ाकर 20 फरवरी 2021 किया गया।
10. मेगा इंडस्ट्री एवं इंवेस्टमेंट पालिसी में संसोधन करते हुए वैधता अवधि 31 मार्च 2020 से 30 जून 2020 किया गया।



11. उत्तरकाशी में 1000 मि.टन क्षमता को बनाने के लिए मंडी परिषद को 10 करोड़ से बढ़ाकर 13 करोड़ 46 लाख में बनाने का अधिकार दिया गया।
12. जिला योजना समिति के चुनाव के संबंध में अध्यादेश लाते हुए जिलाधिकारी प्रभारी मंत्री की स्वीकृति से कार्य करा सकते है।
13. पंचायती राज अध्यादेश लाते हुए जहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया है एवं अन्य पदों का चुनाव हो गया है वहां जिलाधिकारी के माध्यम से शेष पदों पर मनोनीत किया जा सकता है।

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